अपडेट: सितंबर 2026

बिहार में जमीन खरीदने, बंटवारे या विरासत के बाद दाखिल खारिज (Mutation) कराना जरूरी होता है, ताकि सरकारी रिकॉर्ड (जमाबंदी) में नए मालिक का नाम दर्ज हो सके। आवेदन करने के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है — दाखिल खारिज का स्टेटस कैसे चेक करें? इस लेख में हम बताएंगे कि आप घर बैठे मोबाइल से अपने आवेदन की स्थिति कैसे देख सकते हैं, स्टेटस का मतलब क्या होता है, और आवेदन रिजेक्ट होने पर क्या करें।

दाखिल खारिज स्टेटस: एक नज़र में

जानकारीविवरण
आधिकारिक पोर्टलbiharbhumi.bihar.gov.in (बिहार भूमि)
जरूरी जानकारीजिला, अंचल, वित्तीय वर्ष और वाद संख्या / आवेदन संख्या
शुल्कस्टेटस देखना निःशुल्क है
हेल्पलाइन1800-345-6215 (टोल-फ्री)
किसके लिएबिक्री, विरासत, दान, बंटवारा या कोर्ट आदेश के बाद नामांतरण

दाखिल खारिज स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें? (स्टेप बाय स्टेप)

  1. सबसे पहले बिहार भूमि के आधिकारिक पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर “दाखिल खारिज आवेदन की स्थिति” (Mutation Application Status) वाले विकल्प पर क्लिक करें।
  3. अपना जिला और अंचल (Circle) चुनें।
  4. वित्तीय वर्ष चुनें, जिस साल आपने आवेदन किया था।
  5. अपनी वाद संख्या (Case Number) या आवेदन संख्या डालें। यह नंबर आवेदन की पावती (acknowledgement) पर लिखा होता है।
  6. कैप्चा कोड भरकर खोजें / Search पर क्लिक करें।
  7. स्क्रीन पर आपके आवेदन की वर्तमान स्थिति दिख जाएगी। आप इसका प्रिंट या स्क्रीनशॉट रख सकते हैं।

टिप: आवेदन करते समय मिली पावती (रसीद) संभाल कर रखें। वाद संख्या या आवेदन संख्या के बिना स्टेटस ढूंढना मुश्किल हो जाता है।

दाखिल खारिज स्टेटस का मतलब क्या है?

स्टेटसइसका मतलब
लंबित (Pending)आवेदन जांच की प्रक्रिया में है — राजस्व कर्मचारी / अंचल निरीक्षक के स्तर पर जांच चल रही है।
नोटिस जारी (Notice Issued)आपत्ति के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी हुआ है। तय समय में किसी ने आपत्ति नहीं की तो आगे की कार्रवाई होती है।
स्वीकृत (Approved)अंचल अधिकारी ने दाखिल खारिज स्वीकृत कर दिया है और नई जमाबंदी बनाई जाती है।
अस्वीकृत (Rejected)आवेदन नामंजूर हुआ है। कारण स्टेटस या आदेश में लिखा होता है।

दाखिल खारिज स्वीकृत होने के बाद क्या करें?

  • अपनी नई जमाबंदी ऑनलाइन देखें — पढ़ें: बिहार जमाबंदी पंजी (Register-2) ऑनलाइन कैसे देखें
  • शुद्धि पत्र / आदेश की कॉपी अंचल कार्यालय या पोर्टल से प्राप्त करें।
  • अपने नाम से ऑनलाइन लगान (जमीन का टैक्स) जमा करें और रसीद रखें।
  • अगर जमाबंदी में नाम, रकबा या खेसरा में गलती है, तो परिमार्जन के लिए आवेदन करें।

दाखिल खारिज रिजेक्ट होने के आम कारण

  • रजिस्ट्री डीड और आवेदन में नाम, खाता या खेसरा का मेल न होना
  • जरूरी दस्तावेज़ अपलोड न करना या धुंधले दस्तावेज़
  • पुरानी जमाबंदी (विक्रेता की जमाबंदी) ऑनलाइन न होना या उसमें गलती होना
  • जमीन पर विवाद या किसी की आपत्ति
  • एक ही जमीन के लिए दो बार आवेदन

आवेदन रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें?

  1. रिजेक्शन का कारण ध्यान से पढ़ें (स्टेटस या आदेश में लिखा होता है)।
  2. अगर दस्तावेज़ की कमी थी, तो सही दस्तावेज़ के साथ दोबारा आवेदन करें।
  3. अगर आप अंचल अधिकारी के आदेश से संतुष्ट नहीं हैं, तो भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) के यहाँ अपील कर सकते हैं।
  4. किसी भी जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-345-6215 पर कॉल करें।

दाखिल खारिज के लिए जरूरी दस्तावेज़

  • रजिस्टर्ड विक्रय पत्र (केवाला / sale deed) या बंटवारा / विरासत से जुड़ा दस्तावेज़
  • आवेदक का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर
  • विक्रेता की जमाबंदी / लगान रसीद की जानकारी
  • विरासत के मामले में मृत्यु प्रमाण पत्र और वंशावली

पूरी सूची के लिए हमारा बिहार प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट टूल देखें, और आवेदन की पूरी प्रक्रिया के लिए दाखिल खारिज बिहार गाइड पढ़ें।

ध्यान दें: Muzcorner एक स्वतंत्र जानकारी वेबसाइट है, बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट नहीं। पोर्टल के मेन्यू और शुल्क समय-समय पर बदल सकते हैं, इसलिए अंतिम जानकारी हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर जाँचें। मदद के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का टोल-फ्री नंबर 1800-345-6215 (सोमवार से शनिवार, सुबह 9:30 से शाम 6 बजे) है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

दाखिल खारिज का स्टेटस कैसे चेक करें?

biharbhumi.bihar.gov.in पर “दाखिल खारिज आवेदन की स्थिति” में जाकर जिला, अंचल, वित्तीय वर्ष और वाद संख्या / आवेदन संख्या डालें, फिर कैप्चा भरकर खोजें।

दाखिल खारिज स्टेटस देखने का कोई शुल्क है?

नहीं, ऑनलाइन स्टेटस देखना बिल्कुल निःशुल्क है।

दाखिल खारिज में कितना समय लगता है?

आम तौर पर बिना आपत्ति वाले मामलों में कुछ हफ्तों में निपटारा होता है, लेकिन आपत्ति या दस्तावेज़ की कमी होने पर ज्यादा समय लग सकता है। स्टेटस नियमित रूप से चेक करते रहें।

वाद संख्या कहाँ मिलेगी?

वाद संख्या या आवेदन संख्या आपको आवेदन जमा करने के बाद मिली पावती (रसीद) पर लिखी होती है।

दाखिल खारिज रिजेक्ट होने पर क्या करें?

कारण पढ़कर सही दस्तावेज़ के साथ दोबारा आवेदन करें, या अंचल अधिकारी के आदेश के खिलाफ DCLR के यहाँ अपील करें।

A native to Muzaffarpur, writting productive things about Bihar from past 8 years.

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