अपडेट: सितंबर 2026
अब बिहार लैंड रिकॉर्ड ऑनलाइन (बिहार भूलेख) लगभग पूरा का पूरा मोबाइल से मुफ्त देखा जा सकता है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमाबंदी (रजिस्टर-2), खतियान, भू-नक्शा, दाखिल खारिज की स्थिति, लगान रसीद और LPC जैसी सेवाएँ सरकारी पोर्टल पर डाल दी हैं। इस लेख में जानिए कौन-सा रिकॉर्ड किस पोर्टल पर मिलता है और उसे देखने का सही तरीका क्या है।
Read in English: Bihar Land Record Online guide
बिहार भूलेख क्या है?
भूलेख का मतलब है जमीन का सरकारी लिखित रिकॉर्ड: जमीन किसके नाम है, खाता-खेसरा क्या है, रकबा कितना है और लगान कितना बनता है। बिहार के सभी 38 जिलों के रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
कौन-सा रिकॉर्ड कहाँ मिलेगा
| रिकॉर्ड / सेवा | इससे क्या पता चलता है | सरकारी पोर्टल |
|---|---|---|
| जमाबंदी (रजिस्टर-2) | वर्तमान मालिक, खाता, खेसरा, रकबा, लगान | biharbhumi.bihar.gov.in |
| खतियान (CS / RS) | सर्वे के समय बना अधिकार-अभिलेख | bhuabhilekh.bihar.gov.in |
| भू-नक्शा | गाँव के नक्शे पर प्लॉट और उसकी सीमा | bhunaksha.bihar.gov.in |
| नक्शा डाक से | गाँव का राजस्व नक्शा घर पर | dlrs.bihar.gov.in |
| दाखिल खारिज स्टेटस | नामांतरण स्वीकृत हुआ या नहीं | biharbhumi.bihar.gov.in |
| लगान भुगतान | लगान जमा करें और रसीद डाउनलोड करें | bhulagan.bihar.gov.in / biharbhumi.bihar.gov.in |
| LPC (भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र) | जमीन पर कब्जे का प्रमाण पत्र | biharbhumi.bihar.gov.in |
| ई-मापी | सरकारी अमीन से जमीन की नापी | biharbhumi.bihar.gov.in |
| परिमार्जन प्लस | ऑनलाइन जमाबंदी की गलती सुधारना | biharbhumi.bihar.gov.in |
बिहार भूलेख / जमाबंदी ऑनलाइन कैसे देखें
- मोबाइल या कंप्यूटर पर biharbhumi.bihar.gov.in खोलें।
- “जमाबंदी पंजी देखें” (अपना खाता / रजिस्टर-2) पर क्लिक करें।
- अपना जिला → अंचल → हल्का → मौजा चुनें।
- सर्च का तरीका चुनें: जमाबंदी नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर या रैयत (मालिक) का नाम।
- जानकारी और कैप्चा भरकर खोजें पर क्लिक करें।
- अपने रिकॉर्ड के आगे देखें पर क्लिक करें, फिर प्रिंट या सेव कर लें।
टिप: नाम से खोजते समय पूरा नाम न लिखें, सिर्फ नाम का पहला हिस्सा लिखें, क्योंकि पुराने रिकॉर्ड में स्पेलिंग अलग हो सकती है। विस्तार से: जमाबंदी पंजी (रजिस्टर-2) ऑनलाइन कैसे देखें।
जमाबंदी में कौन-सी जानकारी मिलती है?
- रैयत (खाताधारक) का नाम और पिता/पति का नाम
- जमाबंदी नंबर, खाता और खेसरा नंबर
- जमीन का रकबा और चौहद्दी
- लगान और बकाया का विवरण
खतियान ऑनलाइन देखें
खतियान कैडस्ट्रल (CS) और रिविजनल (RS) सर्वे के समय बना पुराना अधिकार-अभिलेख है। पुश्तैनी जमीन, बँटवारे और विवाद में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। bhuabhilekh.bihar.gov.in पर जिला, अंचल, मौजा और सर्वे का प्रकार चुनकर खाता, खेसरा या नाम से स्कैन किया हुआ खतियान देख सकते हैं। कोर्ट या रजिस्ट्री के लिए जिला अभिलेखागार से सत्यापित प्रति लेनी होती है। पूरा तरीका: बिहार खतियान ऑनलाइन कैसे निकालें।
भू-नक्शा (जमीन का नक्शा) देखें
bhunaksha.bihar.gov.in पर जिला, अनुमंडल, अंचल, मौजा, सर्वे का प्रकार और शीट नंबर चुनकर गाँव का नक्शा खोलें। अपने प्लॉट पर क्लिक करें या खेसरा से खोजें, तो प्लॉट की जानकारी और LPM रिपोर्ट दिखेगी। छपा हुआ राजस्व नक्शा dlrs.bihar.gov.in से डाक द्वारा घर मँगाया जा सकता है। पूरा तरीका: बिहार भू नक्शा कैसे देखें।
दाखिल खारिज की स्थिति देखें
जमीन खरीदने या उत्तराधिकार में मिलने के बाद दाखिल खारिज (नामांतरण) से नए मालिक का नाम जमाबंदी में चढ़ता है। biharbhumi.bihar.gov.in पर दाखिल खारिज आवेदन की स्थिति खोलें, जिला, अंचल और वित्तीय वर्ष चुनें और केस या आवेदन संख्या डालें। पूरा तरीका: दाखिल खारिज स्टेटस कैसे देखें।
लगान ऑनलाइन कैसे जमा करें
लगान का ऑनलाइन भुगतान भू-लगान पोर्टल bhulagan.bihar.gov.in और बिहार भूमि पोर्टल से होता है। अपनी जमाबंदी खोजें, बकाया राशि देखें, ऑनलाइन भुगतान करें और रसीद डाउनलोड करें। ताजा लगान रसीद संभालकर रखें, जमीन बेचने और लोन लेने में यह अक्सर माँगी जाती है।
LPC, ई-मापी और परिमार्जन प्लस
- LPC (भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र): बिहार भूमि पोर्टल पर मोबाइल नंबर से लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन करें, दस्तावेज अपलोड करें और स्टेटस ऑनलाइन देखें। बैंक लोन और सरकारी योजनाओं में LPC की जरूरत पड़ती है।
- ई-मापी: अंचल अमीन से जमीन की सरकारी नापी के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। सीमा विवाद और निर्माण से पहले यह काम आता है।
- परिमार्जन प्लस: ऑनलाइन जमाबंदी में नाम, रकबा, खाता या खेसरा गलत हो तो दस्तावेजों के साथ सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
जमीन खरीदने से पहले ये रिकॉर्ड जरूर जाँचें
- जमाबंदी में विक्रेता का नाम कागजात से मिलाएँ।
- खतियान से जमीन की किस्म (रैयती है, गैर मजरुआ नहीं) और इतिहास जाँचें।
- नक्शे में प्लॉट की लोकेशन और सीमा देखें।
- पक्का करें कि जमीन पर कोई दाखिल खारिज या विवाद लंबित नहीं है।
- देखें कि लगान अद्यतन जमा है।
- रजिस्ट्री का खर्च स्टांप ड्यूटी कैलकुलेटर से और बीघा-कट्ठा जमीन माप कन्वर्टर से निकालें।
और जानें: बिहार भूमि कानून · दस्तावेज चेकलिस्ट · दाखिल खारिज गाइड · बिहार भूमि जानकारी।
साइट नहीं खुले तो क्या करें?
सरकारी साइट पर दिन में भीड़ रहती है। सुबह जल्दी या देर शाम कोशिश करें, ब्राउजर का कैश साफ करें और Chrome जैसे अपडेटेड ब्राउजर का इस्तेमाल करें।
जमीन से जुड़े जरूरी शब्द
| शब्द | मतलब |
|---|---|
| खाता | एक मालिक या परिवार की सारी जमीन का खाता नंबर |
| खेसरा | नक्शे पर प्लॉट का नंबर |
| जमाबंदी | मालिक का वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड (रजिस्टर-2) |
| खतियान | सर्वे के समय बना अधिकार-अभिलेख |
| मौजा | राजस्व गाँव |
| हल्का | गाँवों का समूह, जिसे एक राजस्व कर्मचारी देखता है |
| अंचल | प्रखंड स्तर का राजस्व कार्यालय |
| लगान | जमीन का टैक्स |
ध्यान दें: Muzcorner एक स्वतंत्र जानकारी वेबसाइट है, बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट नहीं। पोर्टल के मेन्यू और शुल्क समय-समय पर बदल सकते हैं, इसलिए अंतिम जानकारी हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर जाँचें। मदद के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का टोल-फ्री नंबर 1800-345-6215 (सोमवार से शनिवार, सुबह 9:30 से शाम 6 बजे) है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
बिहार में जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन कैसे देखें?
biharbhumi.bihar.gov.in पर “जमाबंदी पंजी देखें” खोलें, जिला, अंचल, हल्का और मौजा चुनें, फिर जमाबंदी नंबर, खाता, खेसरा या मालिक के नाम से खोजें।
क्या नाम से जमीन का रिकॉर्ड देख सकते हैं?
हाँ, जमाबंदी पंजी में रैयत के नाम से खोज सकते हैं। पूरा नाम न मिले तो नाम का पहला हिस्सा लिखें।
क्या भूलेख देखना मुफ्त है?
जमाबंदी और दाखिल खारिज की स्थिति देखना मुफ्त है। कुछ डाउनलोड या छपे नक्शे पर शुल्क लग सकता है, जो भुगतान से पहले पोर्टल पर दिखता है।
खतियान कहाँ मिलेगा?
CS और RS खतियान की स्कैन कॉपी bhuabhilekh.bihar.gov.in पर मिलती है। सत्यापित प्रति जिला अभिलेखागार से मिलती है।
जमाबंदी में गलती कैसे सुधारें?
बिहार भूमि पोर्टल पर परिमार्जन प्लस के जरिए दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करें।
भूमि विभाग का हेल्पलाइन नंबर क्या है?
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का टोल-फ्री नंबर 1800-345-6215 है।
