अपडेट: सितंबर 2026

बिहार में जमाबंदी पंजी, जिसे रजिस्टर-2 (Register-II) भी कहते हैं, जमीन के मालिकाना हक का सबसे जरूरी सरकारी रिकॉर्ड है। इसमें जमाबंदी रैयत (मालिक) का नाम, खाता, खेसरा, रकबा और लगान की जानकारी होती है। लगान जमा करना, दाखिल खारिज, बैंक लोन या जमीन बेचना — हर काम में जमाबंदी की जरूरत पड़ती है। इस लेख में जानिए बिहार जमाबंदी पंजी ऑनलाइन कैसे देखें (अपना खाता देखें), और गलती हो तो उसे कैसे सुधरवाएं।

जमाबंदी पंजी (Register-2): एक नज़र में

जानकारीविवरण
आधिकारिक पोर्टलbiharbhumi.bihar.gov.in (बिहार भूमि)
सर्च करने के तरीकेजमाबंदी संख्या, खाता संख्या, खेसरा संख्या या रैयत का नाम
शुल्कऑनलाइन देखना निःशुल्क
गलती सुधारपरिमार्जन प्लस (Parimarjan Plus), बिहार भूमि पोर्टल पर
हेल्पलाइन1800-345-6215 (टोल-फ्री)

बिहार जमाबंदी पंजी ऑनलाइन कैसे देखें? (स्टेप बाय स्टेप)

  1. बिहार भूमि के आधिकारिक पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर “जमाबंदी पंजी देखें” (अपना खाता / Register-II) वाले विकल्प पर क्लिक करें।
  3. नक्शे या सूची में से अपना जिला चुनें।
  4. अब अपना अंचल, हल्का और मौजा (गांव) चुनें।
  5. सर्च का तरीका चुनें — जमाबंदी संख्या, खाता संख्या, खेसरा संख्या या रैयत का नाम।
  6. जानकारी भरें, कैप्चा कोड डालें और खोजें पर क्लिक करें।
  7. सूची में अपनी जमाबंदी के सामने “देखें” पर क्लिक करें। पूरी जमाबंदी पंजी खुल जाएगी, जिसे आप प्रिंट या सेव कर सकते हैं।

टिप: नाम से खोजते समय पूरा नाम न डालें — नाम का पहला हिस्सा डालें, क्योंकि रिकॉर्ड में नाम की स्पेलिंग अलग हो सकती है।

जमाबंदी पंजी में क्या-क्या जानकारी होती है?

  • जमाबंदी संख्या और भाग-पृष्ठ संख्या
  • जमाबंदी रैयत (मालिक) का नाम और पिता / पति का नाम
  • खाता संख्या और खेसरा संख्या
  • जमीन का रकबा और चौहद्दी
  • लगान (जमीन कर) की राशि और बकाया
  • दाखिल खारिज से जुड़ी जानकारी

जमाबंदी, खाता, खेसरा और खतियान में अंतर

शब्दमतलब
जमाबंदीवर्तमान मालिक का राजस्व रिकॉर्ड, जिसके आधार पर लगान लिया जाता है
खाताएक मालिक / परिवार की सारी जमीन का रिकॉर्ड नंबर
खेसराहर प्लॉट (खेत) का अलग नंबर, जो नक्शे में दिखता है
खतियानसर्वे के समय बना अधिकार अभिलेख — पढ़ें: बिहार खतियान ऑनलाइन

जमाबंदी में गलती हो तो कैसे सुधारें? (परिमार्जन)

अगर डिजिटल जमाबंदी में नाम, पिता का नाम, खाता, खेसरा, रकबा या लगान में गलती है, तो आप परिमार्जन प्लस (Parimarjan Plus) के जरिए ऑनलाइन सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं:

  1. बिहार भूमि पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in पर परिमार्जन प्लस का विकल्प खोलें।
  2. मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करें।
  3. अपनी जमाबंदी चुनें और जिस जानकारी में गलती है, उसके सुधार का आवेदन भरें।
  4. सबूत के दस्तावेज़ (जैसे केवाला, खतियान, पुरानी लगान रसीद) अपलोड करें और आवेदन जमा करें।
  5. आवेदन की स्थिति की जानकारी SMS से मिलती रहती है, और पोर्टल पर भी स्टेटस देखा जा सकता है।

जमाबंदी से जुड़े दूसरे काम

ध्यान दें: Muzcorner एक स्वतंत्र जानकारी वेबसाइट है, बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट नहीं। पोर्टल के मेन्यू और शुल्क समय-समय पर बदल सकते हैं, इसलिए अंतिम जानकारी हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर जाँचें। मदद के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का टोल-फ्री नंबर 1800-345-6215 (सोमवार से शनिवार, सुबह 9:30 से शाम 6 बजे) है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

बिहार में अपना खाता (जमाबंदी) ऑनलाइन कैसे देखें?

biharbhumi.bihar.gov.in पर “जमाबंदी पंजी देखें” में जिला, अंचल, हल्का और मौजा चुनें, फिर जमाबंदी संख्या, खाता, खेसरा या नाम से खोजें।

रजिस्टर-2 क्या है?

रजिस्टर-2 ही जमाबंदी पंजी है, जिसमें जमीन के वर्तमान मालिक, खाता, खेसरा, रकबा और लगान का रिकॉर्ड होता है।

क्या जमाबंदी देखना निःशुल्क है?

हाँ, बिहार भूमि पोर्टल पर जमाबंदी पंजी ऑनलाइन देखना निःशुल्क है।

जमाबंदी में नाम गलत है तो क्या करें?

बिहार भूमि पोर्टल पर परिमार्जन प्लस के जरिए सुधार का आवेदन करें और सबूत के दस्तावेज़ अपलोड करें।

नाम से जमाबंदी क्यों नहीं मिल रही?

नाम की स्पेलिंग रिकॉर्ड में अलग हो सकती है। नाम का छोटा हिस्सा डालकर खोजें, या खाता / खेसरा नंबर से सर्च करें।

A native to Muzaffarpur, writting productive things about Bihar from past 8 years.

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