अपडेट: सितंबर 2026

खतियान बिहार में जमीन का सबसे पुराना और बुनियादी अधिकार अभिलेख (Record of Rights) है, जो भूमि सर्वे के समय तैयार किया गया था। पुश्तैनी जमीन का हक साबित करने, बंटवारे, विरासत के दाखिल खारिज और जमीन विवाद में खतियान की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। इस लेख में जानिए बिहार खतियान ऑनलाइन कैसे देखें और निकालें, और इसकी प्रमाणित कॉपी कहाँ से मिलती है।

बिहार खतियान: एक नज़र में

जानकारीविवरण
आधिकारिक पोर्टलbhuabhilekh.bihar.gov.in (भू-अभिलेख पोर्टल, बिहार)
उपलब्ध रिकॉर्डकैडस्ट्रल सर्वे (CS) और रिविजनल सर्वे (RS) के स्कैन किए हुए खतियान
सर्च करने के लिएजिला, अंचल, मौजा, सर्वे का प्रकार और खाता / खेसरा / नाम
प्रमाणित कॉपीजिला अभिलेखागार (रिकॉर्ड रूम) से
हेल्पलाइन1800-345-6215 (टोल-फ्री)

खतियान क्या होता है?

खतियान में सर्वे के समय जमीन के रैयत (मालिक) का नाम, खाता संख्या, हर प्लॉट का खेसरा नंबर, रकबा, जमीन का प्रकार (जैसे रैयती, गैर मजरुआ) और लगान दर्ज होता है। बिहार में मुख्य रूप से दो सर्वे के खतियान मिलते हैं:

  • कैडस्ट्रल सर्वे (CS) खतियान: ब्रिटिश काल में हुए पहले विस्तृत भूमि सर्वे का रिकॉर्ड
  • रिविजनल सर्वे (RS) खतियान: आज़ादी के बाद हुए संशोधित सर्वे का रिकॉर्ड, जो कई जिलों में उपलब्ध है

राज्य में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण के पूरा होने पर नए अधिकार अभिलेख तैयार होंगे। तब तक CS / RS खतियान ही मुख्य आधार हैं।

बिहार खतियान ऑनलाइन कैसे देखें? (स्टेप बाय स्टेप)

  1. भू-अभिलेख पोर्टल bhuabhilekh.bihar.gov.in पर जाएं।
  2. अपना जिला और अंचल चुनें।
  3. अपना मौजा (गांव) चुनें।
  4. सर्वे का प्रकार चुनें — CS (कैडस्ट्रल) या RS (रिविजनल), जो आपके गांव के लिए उपलब्ध हो।
  5. खाता संख्या, खेसरा संख्या या रैयत का नाम डालकर खोजें।
  6. सूची में अपना रिकॉर्ड चुनकर स्कैन किया हुआ खतियान देखें।
  7. खतियान डाउनलोड या प्रिंट करें। अगर कोई शुल्क लागू होता है, तो पोर्टल भुगतान से पहले उसे दिखाता है।

टिप: पुराने खतियान में नाम पुरानी लिखावट या कैथी / उर्दू में भी हो सकते हैं। नाम से न मिले तो खाता या खेसरा नंबर से खोजें, जो पुरानी लगान रसीद या दादा-परदादा के कागजों पर लिखा होता है।

खतियान की प्रमाणित (सर्टिफाइड) कॉपी कहाँ मिलेगी?

ऑनलाइन खतियान जानकारी के लिए उपयोगी है, लेकिन कोर्ट केस, बंटवारे या रजिस्ट्री जैसे कानूनी कामों के लिए प्रमाणित कॉपी चाहिए। यह आपके जिले के जिला अभिलेखागार (रिकॉर्ड रूम) में आवेदन करके मिलती है। आवेदन में जिला, अंचल, मौजा, थाना नंबर, खाता और खेसरा की जानकारी लिखें।

खतियान, जमाबंदी और नक्शा — तीनों क्यों देखें?

दस्तावेज़क्या बताता हैकहाँ देखें
खतियानसर्वे के समय के मालिक और जमीन का प्रकारbhuabhilekh.bihar.gov.in
जमाबंदी (रजिस्टर-2)आज का मालिक और लगानजमाबंदी गाइड
भू नक्शाप्लॉट की सीमा और स्थानभू नक्शा गाइड

जमीन खरीदने से पहले तीनों को मिलाकर देखें। जमीन के प्रकार (रैयती, गैर मजरुआ, बकाश्त) समझने के लिए पढ़ें: बिहार भूमि कानून गाइड। विरासत में मिली जमीन का नाम चढ़ाने के बाद दाखिल खारिज स्टेटस जरूर चेक करें।

ध्यान दें: Muzcorner एक स्वतंत्र जानकारी वेबसाइट है, बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट नहीं। पोर्टल के मेन्यू और शुल्क समय-समय पर बदल सकते हैं, इसलिए अंतिम जानकारी हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर जाँचें। मदद के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का टोल-फ्री नंबर 1800-345-6215 (सोमवार से शनिवार, सुबह 9:30 से शाम 6 बजे) है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

बिहार में खतियान ऑनलाइन कैसे निकालें?

bhuabhilekh.bihar.gov.in पर जिला, अंचल, मौजा और सर्वे का प्रकार (CS / RS) चुनें, फिर खाता, खेसरा या नाम से खोजकर खतियान देखें और डाउनलोड करें।

CS और RS खतियान में क्या अंतर है?

CS खतियान ब्रिटिश काल के कैडस्ट्रल सर्वे का रिकॉर्ड है, और RS खतियान बाद में हुए रिविजनल सर्वे का संशोधित रिकॉर्ड है।

क्या ऑनलाइन खतियान कोर्ट में मान्य है?

कोर्ट, बंटवारे या रजिस्ट्री के लिए जिला अभिलेखागार से ली गई प्रमाणित (सर्टिफाइड) कॉपी चाहिए।

नाम से खतियान क्यों नहीं मिल रहा?

पुराने रिकॉर्ड में नाम की लिखावट अलग हो सकती है। खाता या खेसरा नंबर से खोजें, जो पुरानी लगान रसीद पर मिल जाता है।

खतियान और जमाबंदी में क्या अंतर है?

खतियान सर्वे के समय का अधिकार अभिलेख है, जबकि जमाबंदी वर्तमान मालिक और लगान का रिकॉर्ड है।

A native to Muzaffarpur, writting productive things about Bihar from past 8 years.

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